होशियारपुर:-(मनदीप कौर)- करीब एक साल से जिस मामले के फैसले का इंतजार था, उसमें शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दीप नगर के 5 वर्षीय हरवीर सिंह के अपहरण, यौन अपराध और हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनप्रीत कौर की अदालत ने दोषी मनके यादव को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

दोषी मनके यादव को लुधियाना जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। अदालत द्वारा पहले दोषी करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसके बाद उसे मृत्युदंड सुनाया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर की गई थी।
एक साल पहले हुई थी दिल दहला देने वाली घटना
9 सितंबर 2025 को 5 वर्षीय हरवीर सिंह दीप नगर स्थित अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान उसका अपहरण हो गया। परिवार ने बच्चे की तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। अगले दिन बच्चे का शव पुरहीरां स्थित श्मशानघाट से बरामद किया गया।
पुलिस जांच और मेडिकल जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला आगे बढ़ाया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा और अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
परिवार लंबे समय से मांग रहा था कड़ी सजा
घटना के बाद मामले को लेकर होशियारपुर में काफी आक्रोश देखने को मिला था। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों की ओर से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जाती रही। फैसले के बाद परिवार की लंबे समय से चली आ रही न्याय की मांग को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
अदालत ने दोषी मनके यादव को मृत्युदंड सुनाया है। यह सजा अदालत के आदेश के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहेगी।

