जालंधर -(मनदीप कौर)- जालंधर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा जारी नए आदेशों के तहत अब शहर के सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंसी खाने-पीने के स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़े:-https://chardapunjabtv.com/miyani-road-truck-hadsa/
पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में लागू इन निर्देशों के अनुसार रात 11:30 बजे के बाद किसी भी ग्राहक का नया ऑर्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नए ग्राहकों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। शराब की दुकानों के आसपास बने बैठने वाले क्षेत्रों को भी निर्धारित समय तक बंद करना होगा।
प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक डीजे, लाइव म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा और ऊंची आवाज वाले सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। अधिकारियों ने साफ कहा है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी परिसर से बाहर तेज आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को रात के समय होने वाली परेशानी से राहत देना है। ये आदेश 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

