नई दिल्ली: अमेरिका ने अपनी शरण (Asylum) प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया नियम लागू कर दिया है। इस फैसले के तहत कुछ मामलों में शरण मांगने वालों को अब अमेरिकी नागरिकता एवं इमिग्रेशन सेवा (USCIS) के शुरुआती इंटरव्यू से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों को सीधे इमिग्रेशन कोर्ट भेजा जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।
लंबित मामलों का बोझ कम करने की तैयारी
USCIS के अनुसार, वर्तमान में करीब 14 लाख शरण आवेदन लंबित हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन मामलों की प्रक्रिया को तेज करना और उन आवेदनों पर अधिक ध्यान देना है, जिनमें वास्तव में उत्पीड़न का खतरा होने का दावा किया गया है।
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USCIS के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि अमेरिकी शरण प्रणाली उन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जिन्हें अपने देश में उत्पीड़न का वास्तविक डर है। उनका कहना है कि नए नियम से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और मामलों का जल्द निपटारा संभव होगा।
पहले क्या था नियम?
पहले जो लोग अमेरिका में रहते हुए शरण के लिए आवेदन करते थे और जिन पर निष्कासन (Removal Proceedings) की कार्रवाई नहीं चल रही होती थी, उनका पहले USCIS अधिकारी इंटरव्यू लेते थे। यदि आवेदन स्वीकार नहीं होता था, तो मामला इमिग्रेशन जज के पास भेजा जाता था, जहां दोबारा सुनवाई होती थी।
अब USCIS चाहे तो ऐसे मामलों को बिना इंटरव्यू सीधे इमिग्रेशन कोर्ट भेज सकता है। इससे एक अतिरिक्त प्रक्रिया समाप्त होगी और फैसले तक पहुंचने में कम समय लगेगा।
किन मामलों पर लागू होगा नया नियम?
यह बदलाव केवल उन मामलों पर लागू होगा, जिनमें सामान्य शरण आवेदन किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ पहले से निष्कासन की कार्रवाई चल रही है और जो अदालत में शरण का दावा कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।

