जालंधर -( मनदीप कौर)- संवत्सरी महापर्व के संबंध में जालंधर प्रशासन की ओर से अहम आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 सितंबर 2026 (मंगलवार) को मीट, मछली और बुचड़खानों की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संवत्सरी महापर्व के दिन होटल, ढाबों और अन्य स्थानों पर मांस/नॉन-वेजिटेरियन भोजन परोसने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश संबंधित क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
आदेश का पालन जरूरी
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जालंधर में मीट और मछली का कारोबार करने वाले दुकानदारों को निर्धारित दिन अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी।
स्थानीय लोगों और दुकानदारों के लिए जरूरी है कि वे प्रशासन के इन आदेशों की जानकारी रखें और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए नियमों का पालन करें।

