अमृतसर-(मनदीप कौर)- कमिश्नरेट अमृतसर पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस वाली खाने-पीने की दुकानों के खुलने-बंद होने का समय तय किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
रात 12 बजे तक बंद करने होंगे रेस्टोरेंट और क्लब

जारी निर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस वाली खाने-पीने की दुकानों को रात 12 बजे तक बंद करना होगा। रात 11:30 बजे के बाद नए ऑर्डर लेने और नए ग्राहकों को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी।
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इसके अलावा DJ, लाइव ऑर्केस्ट्रा और अन्य तेज संगीत रात 10 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। संगीत की आवाज भी निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर रखनी होगी, ताकि आसपास के लोगों को परेशानी न हो।
पटाखों को लेकर भी जारी किए निर्देश
पुलिस ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर भी नियम तय किए हैं। कम प्रदूषण वाले और ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी। अस्पतालों, स्कूल-कॉलेजों जैसे साइलेंस जोन के आसपास पटाखे चलाने पर रोक रहेगी।
इसके अलावा IOC, BPCL और HPCL के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। विदेशी और अवैध रूप से आयात किए गए पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
त्योहारों पर पटाखे चलाने का समय भी तय
निर्देशों के अनुसार दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
शराब की दुकानों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार रात 12 बजे तक बंद करना होगा।
सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर भी सख्ती
पुलिस ने दुकानों के बाहर सामान रखकर बेचने और अनधिकृत बोर्ड लगाने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना, पैदल चलने वालों को सुविधा देना और छोटे अपराधों पर नियंत्रण करना है।
पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अमृतसर पुलिस के इन नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाए रखना है।

