जालंधर -( मनदीप कौर)-देश की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को ‘पंजाब केसरी’ अख़बार के प्रकाशन के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जो अख़बार के मैनेजमेंट ने राज्य सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दायर की थी और जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक अख़बार का प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के अपना काम करता रहेगा। अदालत के इस आदेश के बाद पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आगे चलकर यह फैसला सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है।

